पत्नी ने प्रेमी संग मिल कर करवाई थी पति की हत्या, हत्या आरोपियों को उम्रकैद की सजा
प्रेम प्रसंग में बाधा पहुंचाने पर प्रेमी के साथ पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पत्नी समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा,
प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पत्नी समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंचम अपर जिला जज शेष चन्द्र ने दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार के अनुसार 18 सितंबर 2011 को रुड़की क्षेत्र में रात नौ बजे मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने इरफान पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके पर लोग एकत्रित हो गए थे साथ ही पुलिस को सूचना भी दे दी गई थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने इरफान को घायलावस्था में सरकारी अस्पताल रुड़की में इलाज के लिए भर्ती कराया था। जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान ही इरफान की मौत हो गई थी। इरफान के पिता ने मृतक की पत्नी इमराना निवासी कस्बा मौहल्ला कटहैडा मंगलौर और शहनवाज उर्फ रुखसार पुत्र जमील निवासी थाना व कस्बा बेहट जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया जहां से इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा साथ ही साथ इन पर 75-75 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. 
