सुप्रीम कोर्ट /मनीष सिसोदिया: यदि आप सार्वजनिक बहस को स्तर तक गिरा देंगे, तो आप को अंजाम भुगतने होंगे, आप पहले ही माफी मांग लेते

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२मनोज शर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर पर गिरा देंगे तो आप को अंजाम भुगतने होंगे

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर पर गिरा देंगे तो आप को अंजाम भुगतने होंगे सिसोदिया ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शरमा  द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका को खारिज किया गया था मानहानि का मामला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने को लेकर दायर किया गया था हाईकोर्ट के 4 नवंबर के आदेश के खिलाफ सिसोदिया की याचिका स्वीकार करने के प्रति सुप्रीम कोर्ट के आने पर आप पार्टी के नेता ने इसे वापस लिया,  आप नेता ने दावा किया था कि शर्मा ने 2020 में राज्य का स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी की कंपनी को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर आपूर्ति के ऑर्डर दिए थे


यह विषय सोमवार को न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओ का की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप नेता ने यह नहीं कहा कि कोई पैसा लिया गया है पीठ ने कहा यदि आप इस बहस  को इस स्तर तक गिरा देंगे तो आप को अंजाम भुगतने होंगे न्यायालय ने कहा कि याचिका को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी जिंदगी ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरों की दोस्त नहीं दिखा सकता और याचिकाकर्ता ने कभी नहीं कहा था कि कोई धन लिया गया है शेष न्यायालय कहां आपको अंजाम भुगतने होंगे पीठ ने कहा कि आरोपी हमारी के दौरान लगाए गए थे किसने कहा कि महामारी के दौरान देश की स्थिति कैसी थी यह सबको मालूम है इसे महसूस करने के बजाय याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं बाद में याचिका वापस ले ली

असम सरकार ने रखा अपना पक्ष

असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नरेंद्र कोहली ने सुनवाई के बाद कहा कि अनिवार्य रूप से संबंध जारी करने के दौरान एक अदालत को यह विचार करना होगा कि झूठे आरोपों के सिलसिले में क्या मानहानि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है उच्च न्यायालय ने हेमंत विश्व शर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत का संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया कि इस साल 4 जून को सिसोदिया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप आरोप में सम्मिलित होने की बात कही और उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक मानहानि का बयान दिया है अदालत में सूजन के बारे में विश्वकर्मा की शिकायत का संज्ञान लिया जिसमें उनपर डीपी किस खरीदने के लिए अपनी पत्नी की सरकारी ठेके देने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था आरोप लगाया गया था कि इस तरह की पीपीकेके अन्य के प्रति इकाई हेमंत शर्मा की पत्नी के मालिकाना हक वाली कंपनी ने ₹900 प्रती किट खरीदी है

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