चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही कर सकेंगे।
उत्तराखंड,,,, निकाय चुनाव में आयोग प्रत्याशियों की मनमर्जी पर सख्त रहेगा।रात दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी ने भी अगर अपने प्रचार का लाउडस्पीकर बजाया तो उसकी खैर नहीं है।
साथ ही निजी भवनों पर पोस्टर बैनर लगाने के लिए भवन स्वामी से अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक सरकारी
संपत्ति, भवन, स्थल, परिसर में विज्ञापन या वाल राइटिंग नहीं करेंगे। ऐसा किया तो उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम- 2003 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही कर सकेंगे। इसका प्रयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इनसे निकलने वाली आवाज के डेसिबल अनुमन्य 55-65 डीबी सीमा से अधिक न हों। कहीं भी स्थायी तौर पर साउंडबॉक्स या लाउडस्पीकर स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व के दौरान किसी भी तरह का लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा।
चुनाव के दौरान रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। रोड-शो से बड़े अस्पताल, भीड़ वाले बाजार एवं सार्वजनिक परिवहन के मार्ग में कोई व्यवधान नहीं किया जाएगा। सरकार का कोई भी मंत्री केवल मतदाता की हैसियत से ही मतदान केंद्र के भीतर जा सकेगा। ऐसे सख्त आदेश दिए गए
