दो नाबालिक बच्चों को स्कूटी चलlने पर 36000 रुपए का चालान और स्कूटी को सीज किया गया पुलिस द्वारा

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अशोक गिरी हरिद्वार

सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

इन निर्देशों के अनुपालन में डॉ0 जगदीश चंद्र एसपी क्राइम /यातायात नैनीताल के पर्यवेक्षण में तल्लीताल थानाध्यक्ष श्री रमेश बोरा मय पुलिस टीम ,,डांट चौराहे पर चैकिंग के दौरान 02 नाबालिग बच्चे एक टैक्सी स्कूटी पर सवार होकर मल्लीताल की ओर जा रहे थे। दोनों ने अपनी उम्र 16-16 वर्ष बताई और बताया कि वे इंटर के छात्र हैं।

स्कूटी को ₹500 प्रतिदिन किराए पर लिया था। वाहन सीज किया गया और  ₹36,000 का चालान न्यायालय में किया गया।

वाहन स्वामी, कुनाल रैशवाल पुत्र मोहन राम निवासी बिरला विद्या मंदिर के पास मल्लीताल द्वारा नाबालिग को वाहन चलाने देने पर इसके विरुद्ध एमवी एक्ट की धारा 199 ए के तहत एफआईआर पंजीकृत की गई है।

SSP नैनीताल ने सभी नागरिकों से अपील है कि कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह एक दंडनीय अपराध है और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे न केवल बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, बल्कि दूसरों की जान भी प्रभावित हो सकती है।

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