नाबालिगों को वाहन देना अपराध है देहरादून में एक वाहन पुलिस द्वारा सीज

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Ashok giri haridwar

देहरादून: ऐसे परिजन जो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हैं, उनके लिए यह कड़ी चेतावनी है। नाबालिगों को वाहन देना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि वे अक्सर इसका दुरुपयोग करते हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

दिनांक 08 फरवरी 2026 को थाना बसंत विहार क्षेत्र स्थित एक स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी में एक नाबालिग छात्र द्वारा वाहन लाया गया था, जिस पर नंबर प्लेट के स्थान पर आपत्तिजनक व भ्रामक शब्द लिखे हुए थे। उक्त वाहन का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के उपरांत थाना बसंत विहार पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय के निर्देशानुसार पुलिस टीम द्वारा वाहन की तलाश कर उसे थाने लाया गया एवं MV Act के अंतर्गत सीज किया गया।

साथ ही नाबालिग छात्र एवं उसके परिजनों की काउंसलिंग कर भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने के सख़्त निर्देश दिए गए।

पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा कानून का पालन कर सुरक्षित समाज निर्माण में सहयोग करें।

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