हल्द्वानी में अब घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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मनोज शर्मा

हल्द्वानी शहर में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल चल रहा है भीषण ठंड के बीच लोग सड़क पर प्रदर्शन कर अपना आशियाना बचाने की गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आज सुनवाई है,

हल्द्वानी शहर में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने पर बवाल मचा हुआ है भीषण ठंड के बीच लोग सड़क पर प्रदर्शन कर अपना घर बचाने की गुहार लगा रहे हैं, पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, वनभूलपुरा मैं रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर नैनीताल हाई कोर्ट अपना फैसला पहले ही दे चुकी है जिसमें स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण हटाया जाए,

हल्द्वानी में 4365 परिवारों को 29 एकड़ रेलवे भूमि पर बने अपने घर को खाली करने होंगे या नहीं अब यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना है, रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपना निर्णय सुना दिया था न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने रेलवे से अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, हल्द्वानी शहर में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है सुनवाई में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश के मौजूद रहने की भी सूचना है वनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर देखी जा रही है लोग सड़कों पर आकर दुआएं मांग रहे हैं, भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर हैं एक तरफ जहां रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है वहीं दूसरी ओर लोग सड़कों पर बैठकर इबादत कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए उधर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जगह-जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

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अभी अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है।

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