दस लाख रुपये अनुग्रह राशि वाले HC के आदेश पर SC का स्टे, यथास्तथि रखने के दिये आदेश
मनोज शर्मा
वर्ष 2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को फिलहाल 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को फिलहाल 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति रखने के आदेश दिए है।
2015 से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को फिलहाल 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं। सैनिक कल्याण निदेशालय ने इस बाबत सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। अपर सचिव-सैनिक कल्याण सीएस धर्मशक्तू को भेजे पत्र में बताया है कि चार नवंबर को अनुग्रह राशि से जुड़े सभी आठ प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है।
नई व्यवस्था 2014 मै लागू हुई थी
यह है मामला मुल्क की सरहदों की सुरक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों की सहायता के लिए सरकार ने पांच मार्च 2014 को नई व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत शहीद के परिवार को तत्काल 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाने लगी, लेकिन इस जीओ के जारी से होने से पहले शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों ने भी अनुग्रह राशि के लिए दावा किया है। इसके लिए वह हाईकोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्तथि रखने के आदेश दिये है।
